तीन महीने के अंदर अवैध निर्माण पर निगम कार्रवाई करे- हाईकोर्ट


 

हावड़ा: (हिंदुकाल न्यूज) कलकत्ता हाईकोर्ट ने हावड़ा नगर निगम को तीन महीने के अंदर वार्ड नंबर 16 में होल्डिंग नंबर 49/51, पिलखाना थर्ड बाई लेन इलाके में बन रहे अवैध निर्माण पर निगम एक्ट के तहत कार्रवाई करने का फैसला सुनाया है. न्यायालय ने यह फैसला 12 जुलाई को सुनाया है, लेकिन निगम की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है. निगम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं किये जाने पर शिकायतकर्ताओं में रोष हैं. इस मामले के एक शिकायतकर्ता ताड़कनाथ साव का आरोप है कि प्रशासनिक दबाव के कारण निगम की ओर से कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्यों कि अवैध निर्माण का आरोप स्थानीय तृणमूल कांग्रेस के नेता व पूर्व पार्षद मोहम्मद रूस्तम पर है. हालांकि उन्होंने इस आरोप को गलत व बेबुनियाद बताया है.

क्या है मामला:

शिकायतकर्ता ताड़कनाथ साव ने कहा कि पिलखाना थर्ड बाई लेन में 49/51 होल्डिंग नंबर पर उनलोगों का एक जमीन था. जमीन के मालिक उनके दिवगंत पिता देवी प्रसाद साव थे. श्री साव का आरोप है कि इस जमीन पर स्थानीय तृणमूल नेता ने बिना किसी अनुबंध के जबरन जी प्लस 5 का एक अपार्टमेंट बना लिया. उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने अवैध निर्माण का कारण दिखाते हुए बड़े भाई काशीनाथ साव को गिरफ्तार भी कर लिया था, जबकि इस अवैध निर्माण में हमारे परिवार के किसी सदस्य का हाथ नहीं है. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों से इसी अपार्टमेंट के आखिरी तले पर अवैध निर्माण फिर से किया जा रहा है. इस अवैध निर्माण की जानकारी लिखित रूप से उन्होंने गोलाबाड़ी थाना, हावड़ा नगर निगम के आयुक्त के अलावा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया. अदालत ने तीन महीने के अंदर निगम को कार्रवाई करने का आदेश दिया है. उम्मीद है कि निगम की ओर से इस मामले में त्वरित कार्रवाई की जायेगी.

Comments

Popular posts from this blog

बीओआई ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा साप्ताहिक क्लस्टर बैठक का आयोजन

तैयारी जीत की मिशन 2024

रेबिका बेलिलियस इंस्टीट्यूशन में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कैरियर विकास कार्यक्रम