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तीन महीने के अंदर अवैध निर्माण पर निगम कार्रवाई करे- हाईकोर्ट

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  हावड़ा: (हिंदुकाल न्यूज) कलकत्ता हाईकोर्ट ने हावड़ा नगर निगम को तीन महीने के अंदर वार्ड नंबर 16 में होल्डिंग नंबर 49/51, पिलखाना थर्ड बाई लेन इलाके में बन रहे अवैध निर्माण पर निगम एक्ट के तहत कार्रवाई करने का फैसला सुनाया है. न्यायालय ने यह फैसला 12 जुलाई को सुनाया है, लेकिन निगम की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है. निगम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं किये जाने पर शिकायतकर्ताओं में रोष हैं. इस मामले के एक शिकायतकर्ता ताड़कनाथ साव का आरोप है कि प्रशासनिक दबाव के कारण निगम की ओर से कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्यों कि अवैध निर्माण का आरोप स्थानीय तृणमूल कांग्रेस के नेता व पूर्व पार्षद मोहम्मद रूस्तम पर है. हालांकि उन्होंने इस आरोप को गलत व बेबुनियाद बताया है. क्या है मामला: शिकायतकर्ता ताड़कनाथ साव ने कहा कि पिलखाना थर्ड बाई लेन में 49/51 होल्डिंग नंबर पर उनलोगों का एक जमीन था. जमीन के मालिक उनके दिवगंत पिता देवी प्रसाद साव थे. श्री साव का आरोप है कि इस जमीन पर स्थानीय तृणमूल नेता ने बिना किसी अनुबंध के जबरन जी प्लस 5 का एक अपार्टमेंट बना लिया. उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस न