कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसलाः बंगाल बंद के दौरान हुए नुक्सान की भरपाई करे बीजेपी

कोलकाता, 26 सितम्बर 2018:
बीजेपी के बंगाल बंद पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि बंद के दौरान जो भी नुक्सान होगा, उसकी भरपाई बंद बुलाने वाली पार्टी को करना पड़ेगा। ऑल इंडिया माइनरिटी फोरम द्वारा दायर एक याचिका पर बुधवार को फैसला सुनाते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधिश जस्टिस देवाशिष कर गुप्ता और जस्टिस शम्पा सरकार की डिविजन बेंच ने कहा कि आज के इस बंगाल बंद में आमलोगों या सरकार का जो भी नुक्सान होगा, उसकी पूरी जिम्मेदारी बंद बुलाने वाली पार्टी को उठानी होगी।
इसके साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह इस बंद के दौरान नुक्सान उठाने वालों की मदद के लिए एक हेल्पलाईन नंबर चालू करे। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार को जनजीवन स्वभाविक बनाने के लिए हरसंभव उपाय करने का भी निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता के वकील सांसद इदरीस अली ने कहा कि सु्प्रीम कोर्ट, केरल हाईकोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट कई बार बंद को गैरकानूनी बता चुका है। इसके बावजूद बीजेपी ने बंद बुला कर अदालत के अधिकार व फैसले को चैलेंज किया है। बीजेपी का मकसद बंगाल में अशांति फैलाना है। बता दें कि ऑल इंडिया माइनरिटी फोरम द्वारा दायर इस याचिका पर मंगलवार को ही फैसला आना था, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट के एक सीनियर वकील की मौत के कारण फैसले को एक दिन के लिए टाल दिया गया था।

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