राज्य सरकार सुनिश्चित करे कि भाजपा के बंद के दौरान जनजीवन सामान्य रहे: हाई कोर्ट



कोलकाता , 26 सितम्बर 2018:
कोलकाता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि भाजपा की ओर से आहूत 12 घंटे के बंद के दौरान सामान्य जनजीवन प्रभावित नहीं हो। भाजपा ने उत्तरी दिनाजपुर जिले में संघर्ष में दो छात्रों की मौत के विरोध में बंद का आह्वान किया है। संविधान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार को मान्यता दिये जाने की बात करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश देवाशीष कार गुप्ता और न्यायमूर्ति संपा सरकार की पीठ ने निर्देश दिया कि हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिये। उच्च न्यायालय ने राज्य के पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि बंद के आयोजक आम जनता को नहीं धमकाएं और रेल और सड़क यातायात को अवरुद्ध नहीं किया जाए। भाजपा ने उत्तरी दिनाजपुर के इस्लामपुर में शिक्षकों की नियुक्ति के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान एक स्कूल में पुलिस के साथ संघर्ष में दो छात्रों के मारे जाने के विरोध में बुधवार को सुबह छह बजे से 12 घंटे के बंद का आह्वान किया है। बंद के खिलाफ एक जनहित याचिका पर आदेश देते हुए अदालत ने निर्देश दिया कि अस्पताल, दूरसंचार, दूध और अन्य जरूरी आपूर्ति बरकरार रहे और स्कूल और कॉलेजों को चलने दिया जाए। पीठ ने केंद्र सरकार को भी निर्देश दिया कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि रेलवे और मेट्रो रेल सेवाएं प्रभावित नहीं हों। याचिका का निस्तारण करते हुए पीठ ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह बंद और उसके बाद पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता सुनिश्चित करे। यह याचिका ऑल इंडिया माइनॉरिटी फोरम के महासचिव और तृणमूल कांग्रेस के सांसद एम ए अली ने दायर की थी।

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